पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 को पेनाल्टी जमा करने के बावजूद पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाने वालों को आयकर विभाग ने राहत दी है.
आयकर विभाग ने कहा है कि ध्यान रखें कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
नई दिल्ली : पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 को पेनाल्टी जमा करने के बावजूद पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाने वालों को आयकर विभाग ने राहत दी है. आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग पर स्पष्टीकरण जारी किया है. आयकर विभाग के ट्वीट के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना भर दिया है और सहमति प्राप्त कर ली है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों पर आयकर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा.
आयकर विभाग ने कहा कि पैन धारक कृपया ध्यान दें! ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है. इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगिन के बाद पोर्टल के 'ई-पे टैक्स' टैब में जांची जा सकती है. यदि भुगतान सफल होता है तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है. पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा जैसे ही पैन धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करता है, चालान की संलग्न कॉपी के साथ एक ईमेल पहले से ही पैन धारक को भेजा जा रहा है.
पेनाल्टी जमा करने वालों पर विचार करेगा आयकर विभाग
आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा.
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 से लागू है
पैन को आधार से जोड़ने का आयकर कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था. तब से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इसके अलावा बजट 2021 में सरकार ने समयसीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए धारा 234H जोड़ा था. 31 मार्च 2022 तक इसे लिंक करने पर कोई जुर्माना राशि नहीं थी. 1 अप्रैल 2022 और जून 2022 के बीच पैन को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाना था. अगर पैन को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद आधार से लिंक किया जाता है तो पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लागू किया गया है.
पैन लिंक नहीं होने पर क्या होगा
आयकर विभाग ने कहा है कि ध्यान रखें कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर रिफंड नहीं होता है. आय और व्यय पर हाई टीडीएस और टीसीएस लागू हो जाता है. यूजर बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड स्कीम आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे और संपत्ति खरीद-फरोख्त के साथ ही बैंक से लेनदेन और खाता खोलने में परेशानी होगी.